भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार, ऑफिस में थूकने वालों पर तगड़ा फाइन और सजा का प्रावधान

कार्मिक मंत्रालय ने कोविड–19 (Coronavirus) से निपटने के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि कार्यस्थल पर थूकने पर जुर्माने के साथ ही सजा भी भुगतनी होगी।

Coronavirus

Coronavirus in India

देश में कोरोना (Coronavirus) संक्रमितों का आंकड़ा 1,01,131 के पार पहुंच गया है। इस महामारी से अब तक 3163 रोगियों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि दुनिया भर में एक लाख व्यक्तियों पर चार व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो रही है‚ भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 0.2 है।

कई देशों की मृत्यु दर प्रदर्शित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका में एक लाख व्यक्तियों 26.6‚ ब्रिटेन में 52.1‚ इटली में 52.8‚ फ्रांस में 41.9‚ स्पेन 49.7‚ स्वीड़न में 36‚ ब्राजील में 7.5‚ जर्मनी में 9.6 और ईरान में 8.5 व्यक्तियों मौत हो रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोरोना (Coronavirus) रोगियों के ठीक होने की दर लगातार सुधर रही है और अब यह 38.73 फीसदी हो गई है। 2340 रोगी 24 घंटे में ठीक हुए हैं और अब तक कुल 39,174 रोगी ठीक हो चुके हैं।

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भारत में बढ़ रहे टेस्ट का उल्लेख करते हुए मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 1,00,833 टेस्ट किए गए हैं और अब तक 24,25,742 टेस्ट किए जा चुके हैं। लैब के नेटवर्क का भी विस्तार हुआ है और सरकारी लैबों की संख्या 385 और निजी लैबों की संख्या 158 हो गई है।

इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइड लाइन आई है जिसके मुताबिक उसी परिस्थिति में कार्यस्थल का भवन सील होगा जब वहां संक्रमण (Coronavirus) के अधिक मामले सामने आएंगे। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि फ्लू जैसे लक्षण वाले कर्मियों से घर से ही काम कराया जाए। कर्मियों को कार्यस्थल पर बार–बार हाथ धोने की आदत डालने और खांसने या छींकने के वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतने को भी कहा गया है।

दांत के इलाज में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष सर्तकता बरतने की गाइड़ लाइन भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि आपात स्थिति को छोड़कर बाकी दांत संबंधी इलाज टेली मेडिसन के जरिए ही किया जाए। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में दांत के इलाज के क्लीनिक बंद रहेंगे।

कार्मिक मंत्रालय ने कोविड–19 (Coronavirus) से निपटने के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि कार्यस्थल पर थूकने पर जुर्माने के साथ ही सजा भी भुगतनी होगी। केन्द्र सरकार ने सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए उनके प्रमुखों से इसके साथ अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस आदेश से सरकारी और निजी कार्य स्थलों और इसके आसपास इस आदेश से बदलाव आने की संभावना है‚ जहां कई कर्मचारी/अन्य लोग पान और गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूक देते हैं।

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