कोरोना वायरस CoronaVirus COVID-19
Coronavirus Updates: केंद्र सरकार ने कोरोना (Coronavirus) के चलते अब तक लगी विभिन्न पाबंदियों में ढील देने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दीं। इनके अनुसार देश अब अनलॉक (Unlock) की तरफ जाने लगेगा। इन गाइडलाइंस में चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रों को दोबारा खोलने के लिए तीन चरण बनाए गए हैं।
From 01.06.2020
●Within Containment Zones, #Lockdown restrictions to continue till 30.06.2020
●#Unlock1 All activities to be relaxed in phased manner outside containment zones, as per @MoHFW_INDIA guidelines
●States may impose restrictions/prohibit activities as per assessment pic.twitter.com/LDbmvf6Gfa— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल‚ होटल‚ रेस्टोरेंट‚ हॉस्पिटैलिटी सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति होगी‚ लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर इन सेवाओं को खोलने की अनुमति होगी।
दूसरे चरण में जुलाई से स्कूल‚ कॉलेज‚ शैक्षणिक संस्थान‚ प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थाएं खोली जा सकती हैं‚ लेकिन राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से सलाह–मशविरा की बाद ही। इसमें स्टेकहोल्डर और पेरेंट्स से भी सलाह–मशविरा करना होगा।
तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात‚ मेट्रो रेल‚ सिनेमा हॉल‚ जिम‚ स्वीमिंग पूल‚ मनोरंजन पार्क‚ थिएटर‚ बार और ऑडिटोरियम‚ असेंबली हॉल व ऐसे ही भीड़ वाले स्थानों को खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक‚ राजनीतिक‚ खेल‚ मनोरंजन‚ अकादमिक‚ सांस्कृतिक‚ धार्मिक कार्यक्रमों‚ जिसमें भारी भीड़ एकत्र होती है‚ के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा।
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वहीं रात के कर्फ्यू में ढील दी गई है। अब कर्फ्यू रात नौ से सुबह पांच बजे तक होगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन (Lockdown) 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जिला प्राधिकरण तय करेंगे।
बफर जोन के बाहर और बफर जोन के अंदर यदि कोई कोरोना (Coronavirus) केस आता है तो जिला प्रशासन उसे कंटेनमेंट जोन में शामिल कर सकता है। कंटेंटमेंट जोन में ई–पास द्वारा अंतर्राज्यीय आवाजाही जारी रखी जाएगी। श्रमिक स्पेशल और डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल एवं विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए साइन इन और साइन ऑफ की अनुमति रहेगी। किसी भी राज्य को सामान और कार्गो मूवमेंट को रोकने या थल मार्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रोकने का अधिकार नहीं होगा।
लॉकड़ाउन–5 (Lockdown) की गाइडलाइंस में कहा गया है कि अब एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे‚ लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि‚ राज्यों को अगर कहीं लगता है तो वह पाबंदियां लगा सकते हैं‚ जिसकी जानकारी वह पहले से ही दे देंगे।
अब राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य ही तय करेंगे कि कब और कैसे बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र ने तो प्रतिबंध हटा लिया है‚ लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं।
लॉकडाउन 5.0: जिंदगी को सामान्य करने की कवायद
- चरणबद्ध तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में दी जाएगी ढील
- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा जारी
- 8 जून से पटरी पर लौटने लगेगी जिंदगी‚ खुल जायेंगे होटल‚ रेस्टोरेंट‚ मॉल और धार्मिक स्थल
- केंद्र ने तो प्रतिबंध हटाकर राज्य सरकारों को सौंपी ताकत
- राज्य ही तय करेंगे कि कब और कैसे बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी
- अब रात का कर्फ्यू शाम सात से सुबह सात के बजाए रात नौ से सुबह पांच बजे तक होगा
- स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन तय करेंगे कंटेनमेंट जोन
- बफर जोन के बाहर और बफर जोन के अंदर यदि कोई कोरोना केस आता है तो जिला प्रशासन के पास उसे कंटेनमेंट जोन में शामिल करने की है शक्ति
- कंटेनमेंट जोन में ई–पास द्वारा अंतर्राज्यीय आवाजाही जारी रखी जाएगी
- श्रमिक स्पेशल और डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल, विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए साइन इन और साइन ऑफ की अनुमति रहेगी
- किसी भी राज्य को सामान और कार्गो मूवमेंट को रोकने या सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रोकने का अधिकार नहीं होगा
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