
फाइल फोटो।
अब तक कोयला घोटाले (Coal Scam) से जुड़े 40 मुकदमों में से आठ मामलों में अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। जबकि 32 मामले अभी भी लंबित हैं।
कोयला घोटाला (Coal Scam) से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Dilip Ray) सहित तीन को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने साल 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन (Jharkhand coal block allocation case) में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने इस मामले में दो और लोगों को भी तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी करार दिया था।
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गौरतलब है कि अदालत ने बीते 8 अक्तूबर को पूर्व केन्द्रीय मंत्री समेत अन्य को धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने सजा सुनाते हुए सभी दोषियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) पर 60 लाख और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने इन दोनों कंपनियों को भी दोषी करार दिया था। बता दें कि दिलीप रे (Dilip Ray) तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केन्द्रीय मंत्री रहे थे। उन पर वर्ष 1999 में झारखंड के एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनिमितता बरतने का आरोप साबित हुआ है। दरअसल, साल 2012 में सीएजी की एक रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले (Coal Scam) की जांच के आदेश सीबीआई को दिए थे।
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सीबीआई ने साल 1993 से साल 2008 के बीच कोयला ब्लॉक के आवंटन की जांच की तो बड़ी संख्या में अनियमितता पाई। इस बाबत सीबीआई ने 40 मुकदमे दर्ज किए। इन मामलों में कई बड़े नाम शामिल पाए गए। यहां तक की कई बड़े नेता और नौकरशाह इन मामलों में दोषी भी पाए गए हैं। इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हैं।
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इसके अलावा कोयला मंत्रालय में तत्कालीन सचिव एच सी गुप्ता का नाम भी इसमें है। अब तक कोयला घोटाले (Coal Scam) से जुड़े 40 मुकदमों में से आठ मामलों में अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। जबकि 32 मामले अभी भी लंबित हैं। इन मामलों में अभी कई और बड़े नाम बतौर आरोपी शामिल हैं। इनके अलावा कई उद्योगपति भी आरोपियों की सूची में शामिल हैं।
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