Union Budget 2019ः बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, जानिए विस्तार से

सोना-चांदी पर कस्‍टम ड्यूटी को 10 से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगी। इससे अब सोना-चांदी खरीदना महंगा हो जाएगा।- इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर एक रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्‍त एक्‍साइज ड्यूटी और रोड एंड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर उपकर लगेगा। इससे पेट्रोल और डीजल अब एक रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।

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बजट-2019

वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को इस बजट में झटका दिया है। वहीं, मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली है। साथ ही, वित्त-मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। जानिए इस बजट के बाद कौन सी चीजें और सेवाएं सस्ती होंगी और किन चीजों पर चुकानी होगी ज्यादा कीमत-

क्या होगा महंगा:
– सोना और चांदी पर कस्‍टम ड्यूटी 10 से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगी। इससे अब सोना-चांदी खरीदना महंगा हो जाएगा।
– इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर एक रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्‍त एक्‍साइज ड्यूटी और रोड एंड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर उपकर लगेगा। इससे पेट्रोल और डीजल अब एक रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।
– आयातित पुस्‍तकों पर 5 प्रतिशत कस्‍टम ड्यूटी लगेगी है। जिससे अब आयातित किताबें भी महंगी जो जाएंगी।
– ऑटो पार्ट्स, ऑप्‍टीकल फाइबर, डिजिटल कैमरा, काजू, कुछ सिंथेटिक रबड़, विनाइल फ्लोरिंग पर बेसिक कस्‍टम ड्यूटी बढ़ जाएगी।
– तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
– वित्त मंत्री ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है। अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी सरचार्ज देना होगा।

क्या होगा सस्ता:
– अब 45 लाख तक के घर पर 3.5 लाख तक का ब्याज में छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 2 लाख थी।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दिया है। बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई (FDI) से इंश्योरेंस सस्ता होगा।
– वहीं इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे।
– वित्त मंत्री ने रक्षा उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्‍टम ड्यूटी से राहत दी है।
– कैशलेस पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) चार्ज खत्म कर दिया जाएगा।
-स्टार्टअप और उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।

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