बिहार में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद?

विवाह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे लेकिन इनमें डीजे व बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कम से कम तीन दिन पहले विवाह की सूचना स्थानीय थाने को देनी होगी।

Lockdown

सांकेतिक तस्वीर

बिहार सरकार ने बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन (Lockdown) 25 मई 2021 तक बढा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।

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सीएम नीतीश के अनुसार, “बिहार में अगले 10 दिनों के लिए अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।’’

बिहार में बढते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चार मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पांच मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था।

बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने संबंधित एडवाइजरी में कहा गया है कि 13 मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 4 मई के आदेश के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को 15 मई से आगे 25 मई तक आंशिक संशोधनों के साथ बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इस एडवाइजरी में कहा गया है कि 25 मई तक सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान राज्य सरकार के विद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी।

सरकार की एडवाइडरी के अनुसार, राज्य में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन अथवा समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजनों पर रोक रहेगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट व खाने-पीने की दुकानें बंद रहेंगी। केवल होम-डिलीवरी का संचालन सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक हो सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर ही चल सकते हैं।

विवाह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे लेकिन इनमें डीजे व बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कम से कम तीन दिन पहले विवाह की सूचना स्थानीय थाने को देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

इस एजवाइजरी में कहा गया है कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान आवश्यक सेवाओं और जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्त्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय, अपर मुख्य सचिव ,प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यो के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालयों को छोडकर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

एजवाइजरी के मुताबिक, 25 मई तक बैंकिंग, बीमा व एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय अथवा गतिविधियां, औद्योगिक व विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमस से जुडी सारी गतिविधियां कृषि व इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग व केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा व भण्डारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल व सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री) सहित मांस-मछली, दूध, जनवितरण प्रणाली की दुकानें जो पहले सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुला करती थीं, अब शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग सेवाएं और निजी सुरक्षा सेवाओं को छोडकर सभी दुकानें, वाणिज्यिक व अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

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