
सांकेतिक तस्वीर
झारखंड (Jharkhand) के चतरा जिले की आम्रपाली और मगध कोयला खनन परियोजनाओं से इन नक्सली कमांडरों (Naxali Commander) ने व्यापारियों और कोयले के ठेकेदारों से लेवी वसूली कर अथाह संपत्ति बनाई है।
नक्सली कमांडर (Naxali Commander) बिनोद कुमार गंझू, प्रदीप राम और चार कंपनियों के खिलाफ ईडी (ED) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने करीब चार करोड़ रुपये के मनी लॉड्रिंग मामले में आरोप तय किया। बता दें कि दोनों आरोपी जेल में है। आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने पीएमएल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोनों पर आरोप तय किया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। बता दें कि झारखंड (Jharkhand) के चतरा जिले की आम्रपाली और मगध कोयला खनन परियोजनाओं से इन नक्सलियों के संगठन ने व्यापारियों और कोयले के ठेकेदारों से लेवी वसूली कर अथाह संपत्ति बनाई है।
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ईडी (ED) ने दोनों के परिजनों की संपत्ति भी जब्त की है। ईडी ने इस मामले को लेकर ईसीआईआर 1/2021 के तहत मुकदमा किया है। मामले की जांच पूरी करते हुए ईडी ने फरवरी, 2021 में दोनों आरोपियों के साथ उसके चार कंपनियों के खिलाफ चार्टशीट दाखिल किया था।
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