ICJ

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में पाकिस्तान की पैरवी करने वाले वकील कुरैशी ने खुद कहा है कि सबूत न होने के चलते इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं ले जाया जा सकता।

कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने ICJ में तर्क दिया था कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया, क्योंकि उसने कुलभूषण जाधव को सजा से पहले काउंसलर एक्सेस प्रदान नहीं किया था।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कुलभूषण जाधव मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) के फैसले पर कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को तुरंत रिहा करना चाहिए।

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